उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते ने बताया कि एयर और वाटर एक्ट के तहत होटल संचालकों को पीसीबी से एनओसी लेनी होती है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 49 होटल पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए 8.30 करोड़ का जुर्माना लगाया है। पीसीबी ने इसका नोटिस भेजा है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है।
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