उत्तराखंड में अब दुर्बल और निम्न आय वर्ग के साथ मध्यम वर्ग को भी अपना आवास मिलेगा। आवास विभाग ने मंगलवार को राज्य की नई आवास नीति लागू कर दी। इसमें मैदानी इलाकों में आवास की ऊंचाई बढ़ाने का प्रावधान किया गया है तो तमाम तरह की छूट भी प्रदान की गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम और अपर आवास आयुक्त प्रकाश चंद्र दुम्का व उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की टीम ने आवास नीति तैयार की है, जिसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। पहली बार आवास बनाने वाले बिल्डर के लिए आवास निर्माण का अधिकतम मूल्य तय कर दिया गया है। दुर्बल आय वर्ग के लिए आवास बनाने पर अधिकतम नौ लाख रुपये या 30,000 रुपये प्रति वर्गमीटर मूल्य मान्य होगा। पहले केवल छह लाख रुपये तक मान्य था। निम्न आय वर्ग के लिए 15 लाख रुपये या 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए अधिकतम 24 लाख रुपये या 40,000 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर लागू होगी
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